मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2022 :-
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक महिला सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पंजीकृत महिला कामगारों को अपनी सदस्यता नवीकरण करने के समय अपनी व्यक्तिगत जरूरते जैसे की साड़ी,सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, किचन के बर्तन आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। यह आर्थिक सहायता रु 5100 की होती है। इस योजना का सचांलन श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा किया जाता है। mukhyamantri mahila shramik samman yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत महिला कामगार की 1 वर्ष की निमित सदस्यता अनिवार्य है। केवल अपनी सदसयता का नवीकरण करने पर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना महिलाओ की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में भी लाभकारी साबित होगी। इसके अलावा महिलाएं इस योजना के माध्यम से सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेगी।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्म्मान योजना का उद्येश्य :-
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की श्रमिक महिलाओ की व्यकितगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना क माध्यम से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि महिलाए सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेगी। अब प्रदेश की श्रमिक महिलाओ को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर भी निर्भर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योकि हरियाणा द्वारा उनकी व्यक्तिगत जरूर पूरा करने के लिए रु5100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता महिलाओ को बोर्ड द्वारा मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश की प्रत्येक महिला श्रमिक मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का लाभ उठाने की पात्र है।
Key Highlights Of Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana :-
योजना का नाम - मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
किसने आरंभ की -हरियाणा सरकार
लाभार्थी - हरियाणा की महिला श्रमिक
उद्देश्य -श्रमिक महिलाओ की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
साल -2022
आवेदन का प्रकार -ऑनलाइन /ऑफलाइन
राज्य -हरियाणा
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लाभ तथा विशषताएं :-
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया है।
इस योजना केमाध्यम से प्रत्येक वर्ष पंजीकरण महिला कामगारों को अपनी सदयस्ता निवीकरण करते समय अपनी व्यक्तिगत जरूरते जैसे साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, अदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह आर्थिक सहायता 5100 रुपए की होती है।
इस योजना का सचालन श्रम विभाग हरियाणा द्वारा किया जाता है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत महिला कामगार की 1 वर्ष की निमित सदस्यता अनिवार्य है।
केवल अपनी सदसयता का नवीकरण करने पर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
यह योजना महिलाओ की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने भी लाभकारी साबित होगी।
इस योजना के माध्यम महिलाएं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगी।
महिलाओ को अब अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की पात्रता :-
आवेदक हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
महिला श्रम विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष की निमित्त सदसयता अनिवार्य है।
महिला श्रमिक को इस योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह अपनी सदस्यता का निविकरण करेगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज :-
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
सदसयता का प्रमाण
ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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