8 मार्च 2022

Divyang Pension Haryana: Handicapped pension Apply विकलांगता पेंशन योजना | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023

पत्रता :-

  1. 18 या इससे अधिक आयु का व्यक्ति (पुरुष /महिला) हो। 
  2. हरियाणा का स्थाई  निवासी एवं आवेदन प्रस्तुत करने के समय तीन वर्ष पूर्व से हरियाणा राज्य में  हो। 
  3. उसके नजदीक सम्बन्धी जैसे माता /पिता / सुपुत्र /पोत्र उसका पालन -पोषण न करे रहे हो। और समस्त स्रोतो से उसकी स्वयं की वार्षिक आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित की गई व विभाग द्वारा प्रति वर्ष परिचलित की गई अकुशल श्रमिक की न्यूनतम वेतन से अधिक न हो। 
  4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया नि:शक्तता प्रमाण पत्र जिसमे नि:शक्तता 60 प्रतिशत या इससे अधिक दर्शाई हो :-
  • नेत्रहीनता। 
  • अल्प दर्ष्टि। 
  • कुष्ठ रोग मुक्त। 
  • बाधिर एवं उचा सुनना। 
  • चलन नि:शक्तता।
  • मानसिक मंदता अधिकतम 50 I.Q  के साथ 
  • मानसिक रोग 

समाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू  सरकरी में "पेंशन " से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य सत्रोत से आय व् जिसमे योजनए शामिल है :

  • प्रोविडेंट फण्ड अथवा 
  • किसी भी  स्त्रोत से आय में व्यव्यसायिक बैंक, वित्तीय सस्थान अथवा बिमा आदि शामिल है। 

उपलब्ध लाभ :-

रु0 2500 /- प्रतिमास 01.04.2021  से लागू। 

आवश्यक दस्तावेज :-

  1. आयु के सम्बन्ध में (निमन्लिखित में से कोई एक ):
  • जन्म प्रमाण -पत्र, विद्यालय प्रमाण -पत्र, वोटर कार्ड, मतदाता सूचि जिसमे आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो
  • यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्द नहीं है, तो आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मैडिकल निरक्षण हेतू लिखना चाहिए ताकि वह जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में गठित दो डाक्टरों की टीम को आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए मामला भेज सके

     2. स्थायी निवासी होने के सम्बन्ध में (निमन्लिखित में से स्वयं सत्यापित एक जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):- 

  • राशन कार्ड, मतदाता पहचान -पत्र, मतदाता सूचि में आवेदक का नाम फोटो सहित
  • उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, वह  शपथ -पत्र देंगे जिसकी वेरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेज के आधार पर की जाएगी। 

    3. अन्य दस्तावेज :- 

  • आधार कार्ड
  • आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण पास बुक की फोटो प्रति सहित। 
  • आवेदक का परिवार पहचान पत्र।   

Apply कैसे करे

दोस्तों Family ID आने के बाद इसका ऑनलाइन प्रोसेस में बदलाव किया गया है पहले इसको स्कीम को ऑनलाइन अप्लाई किया जाता था अब आपको इसके सभी कागजात Family ID में अपलोड करवा कर सेव कर देने है सम्बंधित विभाग आपसे अपन आप घर पर आके आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और पेंशन अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट भेज देंगे

अप्रूवल होने के बाद आपके दिए गए बैंक खाते में अपने आप पेंशन आनी स्टार्ट हो जयेगी और आपके फ़ोन पर भी इसके मेसज आएंगे । 


सभी कागजात सही से अपलोड करवाने के लिए आप हमारे Manoj Cyber Cafe, Panipat पर भी आ सकते है ।


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