वोटर कार्ड कौन-कौन बनवा सकता है :-
ऐसे सभी लोग जो भारत के नागरिक हो और जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो। जो दिवालिया या पगल न हो वो सभी अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं
वोटर कार्ड ऑफलाइन व् ऑनलाइन दोनों तरह से बन सकते है जिसको बनवाने का अलग अलग प्रोसेस होता है
ऑफलाइन मोड में आपको अपने BLO से निचे दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ संपर्क करना पड़ेगा
ऑनलाइन मोड़ में आप कभी भी अपना वोटर कार्ड अप्लाई करवा सकते है
वोटर कार्ड बनवाने के लिए लगने वाले जरूरी दस्तावेज:-
- हाल ही में खींची गई दो कलर फोटो
- उम्र का प्रूफ
- एड्रेस प्रूफ
अड्रेस प्रूफ में ये चीज़े चाहिए :-
नॅशनलाइज़्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस की करंट पास बुक। राशन कार्ड /पासपोर्ट /ड्राइविंग लाइंसेंस / इनकमटैक्स असेसमेंट ऑर्डर/ पानी /बिजली / टेलिफोन / गैस कनेक्शन का बिल, जिसमे आपके घर का अड्रेस हो।यह बिल या तो आवेदक के नाम से या फिर उसके पैरेंट्स के नाम से होना चाहिए।
नोट :- अगर अड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड पेश किया जाएगा, तो उसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से एक और प्रूफ भी जमा करना होगा।
ऐज प्रूफ में क्या :-
म्युनिसिपल ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफ़ बर्थ ऐंड डेथ के जिला ऑफिस से जारी बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो। अगर इनमे से कोई दस्तावेज न हो तो पहले से वोटर लिस्ट में शामिल माता या पिता में कोई एक अपने साइन के साथ उम्र का डिक्लेरेशन दे सकता है। यह डिक्लेरेशन एक निश्चित फॉर्मेट में होता है।
इसके आलावा आप अपन वोटर कार्ड हमारे पास भी ऑनलाइन करवा सकते है
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