8 मार्च 2022

विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन (योजना)||

 

पात्रता :-

  1. महिला की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक हो।  
  2. महिला हरियाणा राज्य की अधिवासी है और आवेदन के समय एक वर्ष से हरियाणा राज्य की निवासी हो। 
  3. निम्नलिखित तीन शर्तो में से कोई एक शर्त पूरी करती है। 
  • वह विध्वा है या 
  • वह पति माता /पिता और सुपुत्र (सुपुत्रों) के बिना निराश्रित है या 
  • वह भौतिक /मानसिक अक्षमता सेनिराश्रित है :-
         (क) विवाहित महिला के मामले में पति, या

         (ख) अन्य महिलाओ के मामले में माता /पिता। 

       4. आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रु0 से कम है।

  अपवाद :-

         उपरोक्त के आलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय / स्वायत निकाय से वितीय सहायत प्राप्त संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा /कर रही है, तो  वह इस योजना का के अंतर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नहीं होगा / होगी।  समाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में "पेंशन " से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमे योजनाए शामिल है।  

               * प्रोविडेंट फण्ड, अथवा 

                * किसी भी स्त्रोत से आय में व्यसायिक बैंक, वितीय संस्था अथवा बीमा आदि शामिल हो।  

     उपलब्द लाभ :- 

  1.   रु0  25000 /- प्रतिमास  01.04.2021 से लागू।  

     आवश्यक दस्तावेज:-

  1. आयु के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से कोई  एक) : 
  • जन्म प्रमाण- पत्र  (रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी ).
  • विघालय प्रमाण -पत्र (स्कूल शिक्षा बोर्ड / अन्य सरकारी /प्राइवेट संस्थान द्वारा जाकारी) 
  • वोटर कार्ड (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी) 
  • मतदाता सूची जिसमे आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
  • यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्द नहीं है, तो आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मैडीकल निरक्षण हेतू लिखना चाहिए ताकि वह जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में गठित दो डाक्टरों की टीम को आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए मामला भेज सके

      2.  पिछले सात वर्ष से गुमशुदा व्यक्ति की गुमशुदगी की  एफ.आई.आर की प्रति।  

      3.  पति का मृत्यु प्रमाण -पत्र (विध्वा के मामले में ) 

      4.  निराश्रित प्रमाण -पत्र (निराश्रित महिला के मामले में ) 

      5.  निवासी के सम्बन्ध में :(निम्नलिखत में से स्वयं सत्यापित एक दस्तावेज जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो ):-

  •  राशन कार्ड। 
  • मतदाता पहचान -पत्र। 
  • मतदाता सूचि में आवेदक का नाम फोटो  सहित।  
  • उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपउपलब्ध नहीं है।  वह शपथ पत्र देंगे जिसकी वेरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेज के आधार पर की जाएगी। 

      6. अन्य दस्तावेज :-

  • आधार कार्ड (ऐच्छिक)
  • आवेदक का बचत बैंक खता विवरण पास बुक की फोटो कॉपी सहित।  
  • आवेदक का परिवार पहचान पत्र। 
        

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