यदि मृत्यु होने के 21 दिनों तक अप्लाई किया जाये तो कोनसे डॉक्यूमेंट लगेंगे
1 ) हस्तपताल में मृत्यु होने पर
- हस्तपताल द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की रसीद
- मृतक का आधार कार्ड
- आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए।
- मृतक का राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो
2 ) घर में मृत्यु होने पर
- शमशान घाट की असली रसीद
- मृतक का आधार कार्ड +सूचक की ID प्रूफ
- सूचना फॉर्म पर नगर निगम पार्षद (MC )
उपरोक्त सभी कागजात लेकर आपको आपके नजदीकी नगर निगम के ऑफिस में जाना होता है और यदि मृत्यु गांव में हो जाती है तो आपको अपने गांव की आशा वर्कर या नजदीकी CHC (COMMON HEALTH CENTER) या PHC (PRIMARY HEALTH CENTER) में जाकर इसका सुचना फॉर्म भर कर जमा करवाना होता है
मृत्यु होने के एक महीने के बाद (लेट पंजीकरण की फाईल बनवानी होगी )
- शमशान घाट की असली रसीद
- शमशाम घाट के रजिस्टर की फोटोकॉपी (प्रधान द्वारा सत्यापित )
- मृतक की ID प्रूफ
रसन कार्ड एवं आधार कार्ड /वोटर कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस
4. ब्लड रिलेशन में मृतक की सूचना देने वाले (Deponent ) की ID प्रूफ
आधार कार्ड ,राशन कार्ड ,वोटर कार्ड ,1 पासपोर्ट साइज फोटो
5. दो पडोसी की ID प्रूफ और 1 पासपोर्ट साइज फोटो
6. मृतक की मृत्यु वर्ष का रिहायशी का साक्ष्य (इसमें से कोई एक दस्तावेज )
वोटर लिस्ट /बैंक कापी /बीमा पालिसी रसीद /पानी या बिजली का बिल या अन्य कोई भी दस्तावेज
7. अगर सूचक मृतक की संतान है तो सभी संतानो की ID प्रूफ और शपथ पत्र
8. संबंधित पंजीकरण क्षेत्र से तीन वर्षो का अनुपलब्धा प्रमाण पत्र (NAC )
ये सभी कागजात लेकर आपको फाइल बनवानी पड़ेगी और सत्यापित करवानी पड़ेगी
जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की फाइल हमारे पास भी तैयार की जाती है
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