लाड़ली पेंशन योजना हरियाणा सिर्फ उन्ही के लिए है जिनके पास बेटी है तथा बेटा नहीं है।
पात्रता
हरियाणा राज्य का निवासी अथवा हरियाणा में कार्यरत, जिनके अपना या दत्तक पुत्र नहीं हो अपितु लड़की / लड़किया हो लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
इस योजना में माता पिता की आयु 45 वर्ष की आयु को पूर्ण होने पर योग्य परिवार योजना का लाभ 15 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त कर सकता है। माता के जीवित होने की स्थिति में लाभ की राशि माता के खाते में जाएगी। यदि माता जीवित नहीं है तो पिता आवेदन कर सकता और यह लाभ पिता को दिया जायेगा।
परिवार की सभी साधनो से आय 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
(यह प्रमाण पत्नी को ही देने होंगे ,पति के नहीं चलेंगे)
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- राशन कार्ड
- रिहायशी प्रमाण पत्र (DOMICILE )
- बैंक खाते की पासबुक
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- लड़कियों आधार कार्ड
- लड़कियों का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र
45 वर्ष की आयु का प्रमाण पत्र (कोई एक दस्तावेज)
(यह प्रमाण पति या पत्नी में कोई एक दे सकता है)
- वोटर कार्ड
- पैन कार्ड
- स्कूल प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसैंस
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